दिल्ली हाई कोर्ट सख्त: दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहलत से किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट से बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी सरेंडर के लिए समय बढ़ाने की याचिका को सख्ती से खारिज कर दिया है और साफ निर्देश दिए हैं कि राजपाल यादव को बुधवार शाम 4 बजे तक सरेंडर करना होगा। अब एक्टर के लिए जेल जाना तय माना जा रहा है।
यह आदेश जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव को पहले ही दो दिन की अतिरिक्त मोहलत दी जा चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अदालत को बताया था कि वे मुंबई में हैं। इसके बावजूद अब और समय देने का कोई ठोस आधार नहीं बनता।
कोर्ट ने क्यों दिखाई सख्ती?
‘लाइव लॉ’ के मुताबिक, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, “मैंने उसी दिन आपकी दलीलों को खारिज कर दिया था और आपको दो दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था। आज आपको हर हाल में शाम 4 बजे तक सरेंडर करना होगा।”
कोर्ट ने राजपाल यादव के व्यवहार को “निंदनीय” बताते हुए कहा कि उन्होंने बार-बार भुगतान का आश्वासन दिया, लेकिन हर बार कोर्ट का भरोसा तोड़ा।




