भोपाल की नवाबी रियासत पर फैसला: 25 साल बाद सैफ अली खान की बड़ी कानूनी जीत

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नवाबी रियासत की बेशकीमती जमीन को लेकर पिछले 25 वर्षों से चला आ रहा कानूनी विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। भोपाल की जिला अदालत ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, बहनें सबा अली खान और सोहा अली खान के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 16.62 एकड़ पुश्तैनी भूमि पर उनके मालिकाना हक को वैध ठहराया है।
यह मामला हुजूर तहसील के नयापुरा क्षेत्र स्थित प्राइम लोकेशन की जमीन से जुड़ा था, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है। चौदहवें अपर सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने विपक्षी पक्ष की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।
1998 से चला आ रहा था विवाद
इस विवाद की शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी, जब अकील अहमद, परवेज अहमद और शकील अहमद ने इस जमीन पर दावा पेश किया था। वादियों का कहना था कि वर्ष 1936 में भोपाल रियासत के तत्कालीन नवाब हमीदुल्लाह खान ने उनके पूर्वजों को यह जमीन दान में दी थी।
हालांकि, लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान वादी पक्ष अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस या कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।






