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‘समानता नियम 2026’: कहा– भाषा अस्पष्ट, दुरुपयोग की आशंका

11 घंटे पहले
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कहा– भाषा अस्पष्ट, दुरुपयोग की आशंका

सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया इन नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने केंद्र सरकार से इन नियमों की समीक्षा करने को कहा है और तब तक इन्हें लागू न करने का आदेश दिया है।

CJI की टिप्पणी: “भाषा में स्पष्टता नहीं”
मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि नियमों की भाषा इतनी स्पष्ट नहीं है कि उनका निष्पक्ष और संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से सुझाव दिया कि प्रतिष्ठित और निष्पक्ष विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए, जो नियमों की समीक्षा कर सके।

2012 से 2026 तक नियमों का विवाद
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अदालत को बताया कि 2019 से 2012 के UGC रेगुलेशन को चुनौती देने वाली याचिका लंबित थी, जिसे अब 2026 के नए नियमों से बदल दिया गया है। इस पर CJI ने स्पष्ट किया कि अदालत पुराने नियमों की तुलना में नए नियमों की संवैधानिक वैधता पर ही विचार करेगी।

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