शराब नीति केस में बड़ी राहत: फैसले के बाद भावुक हुए अरविंद केजरीवाल
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दिल्ली की राजनीति में बहुचर्चित शराब नीति मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। Arvind Kejriwal और Manish Sisodia को दिल्ली के Rouse Avenue Court से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 2021-22 की नई शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और समन की अवहेलना के मामलों में दोनों नेताओं को बरी कर दिया है।
हालांकि, मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसियों—Central Bureau of Investigation (CBI) और Enforcement Directorate (ED)—ने फैसले को चुनौती देने के संकेत दिए हैं।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद 2021-22 में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा लागू की गई नई शराब उत्पाद शुल्क (Excise) नीति से जुड़ा है।
सरकार का दावा था कि नई नीति से: राजस्व में बढ़ोतरी होगी, नकली शराब पर रोक लगेगी, अवैध तस्करी कम होगी, नीति नवंबर 2021 में लागू हुई, लेकिन 30 जुलाई 2022 को इसे वापस ले लिया गया। जांच एजेंसियों का आरोप था कि: थोक विक्रेताओं का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया, कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई, नीति निर्माण और क्रियान्वयन में अनियमितताएं हुईं,
कोर्ट ने क्या कहा?
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले में कहा: “मामले में कोई आपराधिक साजिश प्रथम दृष्टया साबित नहीं होती।” कोर्ट ने यह भी माना कि ईडी यह साबित करने में असफल रही कि समन की जानबूझकर अवहेलना की गई थी। इससे पहले 22 जनवरी को भी निचली अदालत ने ईडी के समन पर पेश न होने के दो मामलों में केजरीवाल को राहत दी थी।
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