अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ रद्: प्लान-B तैयार

10 घंटे पहले342
प्लान-B तैयार

अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर संवैधानिक बहस तेज हो गई है। Supreme Court of the United States ने पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा लगाए गए व्यापक ग्लोबल टैरिफ को 6-3 के बहुमत से गैरकानूनी घोषित कर दिया है। अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राष्ट्रपति ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का गलत इस्तेमाल किया और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आयात शुल्क लगाए।

कोर्ट का क्या कहना है?

मुख्य न्यायाधीश John Roberts द्वारा लिखे गए फैसले में स्पष्ट किया गया कि संविधान के अनुसार कर और शुल्क लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। अदालत ने माना कि राष्ट्रीय आपातकाल का हवाला देकर दुनिया भर के देशों पर भारी टैरिफ लगाना कानूनी रूप से उचित नहीं था।

ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया

फैसले के समय ट्रंप व्हाइट हाउस में राज्यों के गवर्नरों के साथ वर्किंग ब्रेकफास्ट में मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने इस निर्णय को “शर्मनाक” और “अपमानजनक” बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास पेनाल्टी शुल्कों के लिए “बैकअप प्लान” तैयार है।

सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन को पहले से ही प्रतिकूल फैसले की आशंका थी और वैकल्पिक कानूनी रास्तों पर काम किया जा रहा था।

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