कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई अब भी लंबित

कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के रवैये पर कड़ी नाराज़गी जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि एसआईटी ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन अगस्त 2025 से अब तक सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।
एसआईटी की अनुमति पर सरकार की चुप्पी पर सवाल
सोमवार (19 जनवरी, 2026) को हुई सुनवाई में एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि उसने 19 अगस्त 2025 को अभियोजन की अनुमति के लिए आवेदन भेजा था। बीएनएस की धारा 196 के तहत ऐसे मामलों में सरकार की अनुमति आवश्यक होती है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा,
“आप पांच महीने से ज्यादा समय में कोई फैसला नहीं ले सके हैं, यह बेहद चिंताजनक है।”






