दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत: भतीजी की शादी में शामिल होंगे राजपाल यादव

चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि उनकी रिहाई 16 फरवरी को प्रस्तावित थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा (टाइमिंग) के कारण उन्हें 17 फरवरी को जेल से रिहा किया गया।
अभिनेता को 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है और अगली सुनवाई उसी दिन तय की गई है।
टाइमिंग के कारण एक दिन देरी से रिहाई
कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को प्रतिवादी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दोपहर 3 बजे तक जमा करने का आदेश दिया था।
जैसे ही रकम जमा हुई, अदालत ने जमानत मंजूर कर दी। लेकिन प्रक्रिया पूरी होने में समय लगने के कारण उनकी रिहाई अगले दिन यानी 17 फरवरी को हो सकी।
कोर्ट की शर्तें क्या थीं?
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने आदेश में कहा कि:
1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा।
कुल 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में अब तक 2.5 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं।
1 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत देनी होगी।
पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा।
बिना अनुमति देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में उन्हें स्वयं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहना होगा।




