RBI का बड़ा फैसला: अब खाते से पैसा कटने से 24 घंटे पहले मिलेगा अलर्ट

अब खाते से पैसा कटने से 24 घंटे पहले मिलेगा अलर्ट
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Arjun Singh

Arjun Singh

0 सेकंड पहले

Bahut badhiya khela, next match ka intezaar hai!

Sai Mehta

Sai Mehta

0 सेकंड पहले

Poori duniya is khabar par nazar rakh rahi hai.

Rohan Desai

Rohan Desai

0 सेकंड पहले

Sach saamne aana chahiye, chahe kitna waqt lage.

Anika Rajput

Anika Rajput

0 सेकंड पहले

Sarkar ko iske baare mein kuch karna chahiye!

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाने के लिए ई-मैंडेट और ऑटो डेबिट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियमों के तहत अब ग्राहकों के बैंक खाते से पैसा कटने से पहले उन्हें पूरी जानकारी दी जाएगी और उनके पास भुगतान रोकने का विकल्प भी रहेगा। RBI का यह फैसला उन करोड़ों ग्राहकों के लिए राहत लेकर आया है जिनके खाते से हर महीने EMI, OTT Subscription, Insurance Premium, SIP या बिल भुगतान अपने आप कटते हैं।

 

अब 24 घंटे पहले मिलेगा जरूरी अलर्ट
RBI के नए निर्देशों के अनुसार अब किसी भी recurring payment या auto debit transaction से कम से कम 24 घंटे पहले ग्राहक को प्री-डेबिट नोटिफिकेशन भेजना अनिवार्य होगा। इस अलर्ट में यह बताया जाएगा कि पैसा किस कंपनी या संस्था को जाएगा, कितनी रकम कटेगी, किस तारीख को कटेगी और ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर क्या है। इससे ग्राहकों को पहले से जानकारी मिल जाएगी और यदि कोई गलत या अनचाहा भुगतान दिखता है तो उसे समय रहते रोका जा सकेगा।

 

15,000 रुपये तक बिना OTP कटेगा पैसा
RBI ने recurring payments के लिए नई लिमिट तय की है। अब 15,000 रुपये तक के ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन बिना OTP या अतिरिक्त प्रमाणीकरण (AFA) के पूरे हो सकेंगे। लेकिन यदि भुगतान राशि 15,000 रुपये से अधिक है, तो ग्राहक को OTP या PIN के जरिए दोबारा मंजूरी देनी होगी। इससे बड़े भुगतान पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे और फर्जी लेनदेन पर लगाम लगेगी।

 

इन भुगतानों पर 1 लाख रुपये तक राहत
RBI ने कुछ विशेष भुगतान श्रेणियों को राहत भी दी है। बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड निवेश, क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान जैसे जरूरी भुगतानों के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपये तक OTP की जरूरत नहीं होगी, यदि ग्राहक ने पहले से ई-मैंडेट रजिस्टर किया है। यह फैसला हाई वैल्यू रेगुलर पेमेंट्स करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

 

पहली बार चालू करने पर जरूरी होगी मंजूरी
नए नियमों के मुताबिक कोई भी ऑटो डेबिट सुविधा बिना ग्राहक की अनुमति के शुरू नहीं की जा सकेगी। इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और पहली बार ई-मैंडेट एक्टिव करते समय OTP या अतिरिक्त प्रमाणीकरण पूरा करना जरूरी होगा।
इससे अब बिना जानकारी के किसी खाते से पैसा कटने की शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है।

 

ग्राहक कभी भी बदल या बंद कर सकेंगे सुविधा
RBI ने ग्राहकों को ज्यादा नियंत्रण देते हुए यह सुविधा दी है कि वे कभी भी अपना ई-मैंडेट बदल सकते हैं, राशि सीमा तय कर सकते हैं या पूरी तरह रद्द कर सकते हैं। अगर कोई बदलाव किया जाता है, तो फिर से प्रमाणीकरण करना होगा।

 

किन सेवाओं पर लागू होंगे नए नियम?
नए ऑटो डेबिट नियम निम्न सेवाओं पर लागू होंगे:

  • OTT Subscription,
  • EMI Payment,
  • Insurance Premium,
  • Electricity Bill,
  • Water Bill,
  • Mobile Recharge Subscription,
  • SIP Investment,
  • Credit Card Bill Payment,
  • UPI AutoPay,
  • Debit/Credit Card Recurring Payments,

 

किन सेवाओं पर लागू नहीं होंगे?
कुछ सेवाओं जैसे FASTag Auto Recharge और National Common Mobility Card Recharge पर ये नियम लागू नहीं होंगे।

 

ग्राहकों को क्या फायदा होगा?
RBI के इस फैसले से अब ग्राहकों को मिलेगा:

  1. बिना जानकारी पैसा कटने से राहत,
  2. फ्रॉड ट्रांजैक्शन पर रोक,
  3. हर भुगतान की पहले जानकारी,
  4. पेमेंट रोकने का विकल्प,
  5. लिमिट तय करने की सुविधा,
  6. ऑटो डेबिट बंद करने की आजादी,

RBI का यह नया ई-मैंडेट फ्रेमवर्क डिजिटल इंडिया के दौर में ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। अब ऑटो डेबिट सिस्टम पूरी तरह ग्राहक के नियंत्रण में होगा और हर लेनदेन पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा।

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Arjun Singh

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Bahut badhiya khela, next match ka intezaar hai!

Sai Mehta

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Poori duniya is khabar par nazar rakh rahi hai.

Rohan Desai

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Sach saamne aana chahiye, chahe kitna waqt lage.

Anika Rajput

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Sarkar ko iske baare mein kuch karna chahiye!

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