Court Allows RSS March: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में RSS मार्च को दी अनुमति
मद्रास हाई कोर्ट ने RSS मार्च को दी अनुमति मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के रूट मार्च और सार्वजनिक सभाओं के आयोजन को अनुमति दे दी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मार्च 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को राज्य में 128 स्थानों पर निकाले जाने हैं। यह मामला RSS के उत्तर तमिलनाडु सचिव वी.जी. जगदीशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें पुलिस के अनुमति देने से इनकार करने वाले आदेशों को चुनौती दी गई थी। पुलिस के बार-बार इनकार पर अदालत की टिप्पणी न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने सुनवाई के दौरान तमिलनाडु पुलिस के रुख पर नाराजगी जताई। अदालत के अनुसार, पुलिस उन कारणों का बार-बार हवाला देकर अनुमति देने से इनकार कर रही थी, जिन पर पहले भी न्यायिक विचार किया जा चुका था। RSS की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन.एल. राजा ने पक्ष रखा। याचिका में वार्षिक विजयादशमी कार्यक्रम के तहत रूट मार्च और सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी। किन कारणों से पुलिस ने खारिज किए थे आवेदन? RSS ने 18 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को मार्च निकालने के लिए वैकल्पिक तारीखों के साथ आवेदन दिए थे। पुलिस ने प्रस्तावित मार्गों के पास दूसरे समुदायों के धार्मिक स्थलों और समाज सुधारकों की मूर्तियों की मौजूदगी, यातायात बाधित होने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जैसे कारणों का हवाला दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि इन कारणों पर पहले विचार किया जा चुका है और इन्हें अपने आप में अनुमति रोकने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना गया था। 2022 से अनुमति के लिए अदालत पहुंच रहा RSS सुनवाई के दौरान अदालत ने उल्लेख किया कि RSS वर्ष 2022 से रूट मार्च की अनुमति के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहा है। कोर्ट ने अपने पुराने आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि संगठन को रूट मार्च निकालने का अधिकार है, हालांकि कानून के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस मामले में अदालत की टिप्पणी सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति और प्रशासन की ओर से लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के बीच संतुलन के सवाल को सामने लाती है।