TCS केस में नया मोड़: आरोपी निदा खान ने मांगी अग्रिम जमानत

आरोपी निदा खान ने मांगी अग्रिम जमानत

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महाराष्ट्र के नासिक स्थित TCS यूनिट में कथित धर्मांतरण, यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना से जुड़े चर्चित मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। इस केस की मुख्य आरोपी बताई जा रही निदा खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी गर्भावस्था को राहत का आधार बनाया है।

प्रेग्नेंसी को बनाया जमानत का आधार

सूत्रों के अनुसार 26 वर्षीय निदा खान फिलहाल मुंबई में अपने परिवार के साथ हैं। उनके वकील ने कोर्ट में कहा है कि वह गर्भवती हैं और जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। इसी आधार पर अग्रिम जमानत की मांग की गई है।

प्रियंक कानूनगो ने उठाए सवाल

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस दलील पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ गर्भवती होना इतने गंभीर आरोपों वाले मामले में जमानत का आधार नहीं होना चाहिए। कानूनगो ने कहा कि जेलों में अस्पताल, डॉक्टर और बच्चों की देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, इसलिए आरोपी को जेल भेजने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

 

 

गंभीर आरोपों से घिरी है आरोपी

निदा खान पर आरोप है कि वह उन कर्मचारियों के समूह का हिस्सा थीं, जो महिला कर्मचारियों पर धार्मिक दबाव बनाते थे और उन्हें बहलाने-फुसलाने का काम करते थे। कुछ शिकायतों में यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं।

अब तक कई गिरफ्तारियां

इस पूरे मामले में अब तक 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि निदा खान अभी तक गिरफ्तारी से बची हुई हैं। SIT टीम लगातार उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है।

TCS ने भी लिया एक्शन

मामले के सामने आने के बाद TCS प्रबंधन ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि निदा खान HR हेड नहीं थीं, बल्कि प्रोसेस एसोसिएट/टेलीकॉलर पद पर कार्यरत थीं।

कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें

अब सभी की नजरें नासिक कोर्ट के फैसले पर हैं। देखना होगा कि अदालत प्रेग्नेंसी के आधार पर राहत देती है या पुलिस हिरासत में पूछताछ की अनुमति देती है।

 

 

 

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