Gwaior News Section 163 MP News: ग्वालियर जिले में बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली-जुलूस इत्यादि पर प्रतिबंध

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ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अब बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस और चल समारोह आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। जिले में शांति, कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगा।
कार्यक्रमों के लिए लेनी होगी पूर्व अनुमति
जारी आदेश के अनुसार, ग्वालियर जिले की सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस या अन्य सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि कार्यक्रम एक अनुविभाग की सीमा में आयोजित किया जाना है, तो इसके लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) से अनुमति लेनी होगी। वहीं, एक से अधिक अनुविभागों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए अपर जिला दंडाधिकारी (एडीएम) से पूर्व अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा।
भ्रामक संदेश और भावनाएं आहत करने वाली सामग्री पर भी रोक
प्रशासन ने आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति या समूह की भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री का प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा भ्रामक जानकारी, अफवाह फैलाने वाले संदेशों और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
ऐसी गतिविधियों पर जिला प्रशासन और पुलिस लगातार निगरानी रखेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर जोर
जिला प्रशासन ने बाजारों, मॉल, सार्वजनिक मार्गों और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। इसके साथ ही सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान से बचाने तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है।
आदेश तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई
कलेक्टर रुचिका चौहान ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी मामले की जांच और परीक्षण के बाद आवश्यक छूट दे सकते हैं।
प्रशासन की आमजन से अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से जारी निर्देशों का पालन करने और शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन का उद्देश्य धार्मिक त्योहारों, सामाजिक आयोजनों और शासकीय व राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकना और जिले में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है।








