Indore News Diwali 2026 Firecracker license: इंदौर में पटाखा दुकान लाइसेंस के लिए आवेदन 27 से

Ritika Ghosh
0 सेकंड पहलेYeh mudda rajneeti se upar hai, insaniyat ki baat hai.
Diya Gupta
0 सेकंड पहलेYeh haalat bahut chintajanak hai, jaldi karyawahi ho.
Payal jadon
0 सेकंड पहलेCommunity ko mil ke aage aana hoga is mudde par.
Neel Saxena
0 सेकंड पहलेAam janta ka kya hoga? Koi nahi socha inke baare mein.
Aarohi Chaudhary
22 मिनट पहलेCommunity ko mil ke aage aana hoga is mudde par.
Sneha Menon
1 घंटे पहलेAise logon ko support karna humara farz hai.
इंदौर: दीपावली पर इंदौर जिले में अस्थाई खेरची पटाखा दुकानें लगाने के लिए 27 से 30 अक्टूबर 2026 तक आवेदन लिए जाएंगे। लाइसेंस 3 से 8 नवंबर तक की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। आवेदन अवकाश के दिनों को छोड़कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में जमा करने होंगे
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आवेदन के साथ 10 रुपये का स्टाम्प पेपर, 600 रुपये का चालान, पिछले वर्ष का मूल लाइसेंस और पासपोर्ट साइज के दो फोटो जमा करना अनिवार्य है। आवेदन मिलने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत लॉटरी से दुकान क्रमांक आवंटित किए जाएंगे और लाइसेंस जारी होंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदक महू, सांवेर, देपालपुर, खुड़ैल और हातोद सहित संबंधित क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। लाइसेंसधारी को अपनी दुकान पर स्वयं व्यापार करना होगा और लाइसेंस पर अपना सत्यापित फोटो लगाना अनिवार्य रहेगा। दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाएगा।
सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी
पटाखा दुकानदारों को निर्धारित सुरक्षा निर्देशों का पालन करना होगा। दुकानों में टीन शेड, प्रकाश व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं की निगरानी की जाएगी। साथ ही, ठेकेदारों द्वारा लाइसेंसधारियों से अनावश्यक रूप से अधिक राशि वसूलने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्बाइड गन बेचने पर लाइसेंस होगा निरस्त
आदेश के अनुसार, कार्बाइड गन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। किसी दुकान पर कार्बाइड गन बेचते पाए जाने पर लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। संबंधित व्यक्ति को भविष्य में भी पटाखा दुकान का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।








